जमीन विवाद में जानलेवा हमले के आरोपियों को 7 साल की कैद
बांसवाडा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 8 साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 8 आरोपियों को 7 साल की कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में 16 जुलाई को प्रार्थी आंबापुरा थाना क्षेत्र के विठला खेड़ी गांव मोती पत्नी लक्ष्मण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें तोलिया, मनजी, जीतमल, शांति, बापूड़ा, प्रभु, पंकज, शंभू और रमतू सहित 16 आरोपियों के खिलाफ अपने पति पर हथियारों के साथ जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज कराया था। लक्ष्मण जमीन विवाद के इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस की और से प्रकरण में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सालों से चल रही सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने सभी गवाहों और बयानों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया। जिसमें आठ आरोपी तोलिया, मनजी, जीतमल, शांति, बापूड़ा, प्रभू, पंकज, शंभू को 7 साल की कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।